Bhopal Manua Bhan Tekri Case: 7 साल बाद मिला इंसाफ, नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म और हत्या के दोषियों को उम्रकैद
भोपाल मनुआभान टेकरी दुष्कर्म और हत्या मामले में जिला कोर्ट का बड़ा फैसला। दोनों दोषियों को उम्रकैद की सजा। जानें 2019 के इस चर्चित केस की पूरी जानकारी।
भोपाल। राजधानी भोपाल के चर्चित मनुआभान टेकरी दुष्कर्म और हत्याकांड में जिला कोर्ट ने सात साल बाद ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) कुमुदिनी पटेल ने अविनाश साहू और जस्टिन राज को नाबालिग छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या करने का दोषी करार दिया और प्रत्येक पर 8-8 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
📜 क्या था 30 अप्रैल 2019 का पूरा घटनाक्रम?
30 अप्रैल 2019 को आठवीं कक्षा की एक नाबालिग छात्रा अपनी बुआ और उसके मित्र अविनाश साहू के साथ मनुआभान टेकरी घूमने गई थी। आरोप है कि अविनाश और जस्टिन राज ने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया और पहचान छिपाने की नीयत से पत्थर से कुचलकर उसकी नृशंस हत्या कर दी। इसके बाद आरोपियों ने शव को 100 फीट गहरी गुफा में फेंक दिया था। पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपियों ने खुद ही छात्रा की तलाश का नाटक भी किया था।
🔍 CBI की क्लोजर रिपोर्ट और कोर्ट का सख्त रुख
यह मामला उस समय और अधिक सुर्खियों में आया जब सीबीआई ने जांच के दौरान आरोपियों को क्लीनचिट देते हुए पुलिस की डीएनए रिपोर्ट पर सवाल उठाए और कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट पेश कर दी। हालांकि, न्यायालय ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और इस मामले में ठोस साक्ष्यों व गवाहों का बारीकी से अध्ययन किया। सरकारी अभियोजन दिव्या शुक्ला की पैरवी और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने अंततः दोषियों को सजा सुनाई।
🛡️ न्यायपालिका की संवेदनशीलता
इस फैसले ने एक बार फिर नाबालिगों के खिलाफ जघन्य अपराधों के प्रति न्यायपालिका की संवेदनशीलता और सख्ती को स्पष्ट कर दिया है। सीबीआई की रिपोर्ट को खारिज कर साक्ष्यों को प्राथमिकता देना इस मामले का सबसे अहम पहलू रहा, जिसने पीड़ित परिवार को सात साल के लंबे इंतजार के बाद न्याय दिलाया।
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