MP Nursing Exam News: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, केवल 'सूटेबल' नर्सिंग कॉलेजों को ही परीक्षा कराने की अनुमति

मध्य प्रदेश नर्सिंग परीक्षा पर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। सीबीआई जांच में केवल सूटेबल पाए गए 156 नर्सिंग कॉलेजों को ही परीक्षा आयोजित करने की मिली अनुमति।

Jun 20, 2026 - 09:34
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MP Nursing Exam News: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, केवल 'सूटेबल' नर्सिंग कॉलेजों को ही परीक्षा कराने की अनुमति

जबलपुर। मध्य प्रदेश में नर्सिंग परीक्षाओं को लेकर हाईकोर्ट ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। नर्सिंग काउंसिल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस बीपी शर्मा की युगलपीठ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में केवल वे ही नर्सिंग कॉलेज परीक्षा आयोजित कर सकेंगे, जिन्हें सीबीआई जांच में 'सूटेबल' (उपयुक्त) पाया गया है।

✅ क्या है हाईकोर्ट का ताजा आदेश?

कोर्ट ने सीबीआई जांच में सही पाए गए कॉलेजों को शैक्षणिक सत्र 2022-23 के जीएनएम तृतीय वर्ष की परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही, जीएनएम प्रथम वर्ष के परीक्षा परिणाम घोषित करने की भी मंजूरी मिली है। युगलपीठ ने स्पष्ट किया है कि सीबीआई जांच में जो कॉलेज 'अनसूटेबल' पाए गए हैं, उनकी परीक्षाओं पर रोक यथावत रहेगी।

🔍 क्यों हुई थी नर्सिंग कॉलेजों की सीबीआई जांच?

यह मामला लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अधिवक्ता विशाल बघेल द्वारा दायर एक जनहित याचिका से शुरू हुआ था। याचिका में फर्जी नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी। कोर्ट को अवगत कराया गया कि कई कॉलेज केवल कागजों पर चल रहे थे, जिनमें भवन, लैब, लाइब्रेरी और अनुभवी शिक्षकों जैसी अनिवार्य सुविधाओं का अभाव था। कुछ मामलों में तो एक ही प्रिंसिपल और शिक्षक को 15-15 कॉलेजों में कार्यरत दिखाया गया था। इसी अनियमितता के बाद हाईकोर्ट ने सीबीआई को निष्पक्ष जांच के आदेश दिए थे।

📊 695 में से केवल 156 कॉलेज ही मिले सही

सीबीआई की व्यापक जांच में प्रदेश के 695 नर्सिंग कॉलेजों में से केवल 156 को 'सूटेबल' पाया गया था। बाद में कमियों को दूर करने के बाद 89 और कॉलेजों को सूटेबल की श्रेणी में शामिल किया गया। शुक्रवार, 19 जून को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता आलोक बागरेचा ने अनसूटेबल कॉलेजों द्वारा परीक्षा आयोजित करने के प्रयासों पर आपत्ति जताई थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद नर्सिंग काउंसिल को निर्देश दिया है कि केवल मानकों को पूरा करने वाले कॉलेज ही आगे की प्रक्रिया पूरी करें।

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