गुहेरा को बेरहमी से मारना पड़ा महंगा; वीडियो वायरल होने के बाद 3 आरोपी गिरफ्तार, हो सकती है 7 साल की सजा
रायसेन में गुहेरा (मॉनिटर लिज़र्ड) को बेरहमी से मारकर वीडियो वायरल करने वाले 3 आरोपियों को वन विभाग ने किया गिरफ्तार। वन्यजीव अधिनियम के तहत होगी सख्त कार्रवाई।
रायसेन। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से एक झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहाँ एक गुहेरा (मॉनिटर लिज़र्ड) को बेरहमी से मारकर उसका वीडियो सोशल मीडिया पर डालना आरोपियों को भारी पड़ गया। वन विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत दर्ज किया गया है।
📱 वीडियो वायरल होने के बाद जागा वन विभाग
आरोपियों ने गोह को मारने के बाद उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर 'पहली बार देखा इतना बड़ा गुहेरा' कैप्शन के साथ पोस्ट किया था। जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ और वन विभाग के संज्ञान में आया, विभाग ने छापेमारी शुरू कर दी। सामान्य वन मण्डल अधिकारी प्रतिभा शुक्ला के अनुसार, जीवन बंसल और हरि नारायण लोधी को उनके घरों से गिरफ्तार किया गया, जबकि विनोद दुबे ने स्वयं सरेंडर किया। इन सभी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है।
⚖️ कानून और सजा का प्रावधान
गोह या मॉनिटर लिज़र्ड एक संरक्षित वन्यजीव की श्रेणी में आता है। वन विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि वन्यजीव के शिकार या हत्या के मामले में आरोपी को 3 से 7 वर्ष तक की कैद और भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। जांच के दौरान आरोपियों के मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं, ताकि वीडियो से जुड़े साक्ष्यों को सुरक्षित रखा जा सके।
🦎 क्या है गुहेरा और इससे जुड़ी भ्रांतियाँ?
गुहेरा या मॉनिटर लिज़र्ड को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में कई तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं। अक्सर लोग इसे विषैला मानकर डरते हैं, जो पूरी तरह से गलत है। विशेषज्ञों का मानना है कि मॉनिटर लिज़र्ड विषैली नहीं होती, लेकिन इसकी जीभ पर मौजूद बैक्टीरिया के कारण इसके काटने से संक्रमण का खतरा जरूर होता है। यह वन्यजीव पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे नुकसान पहुँचाना न केवल अपराध है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है।
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