एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट; भिंड पुलिस को लगाई फटकार
एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया। बीएसपी नेता पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला। कोर्ट ने भिंड पुलिस को दी चेतावनी।
ग्वालियर। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ग्वालियर स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। यह मामला भिंड के बीएसपी नेता देवाशीष जरारिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी और बीजेपी से मिलीभगत के आरोप लगाने से जुड़ा है। कोर्ट ने भिंड पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सख्त रुख अपनाते हुए उन्हें फटकार लगाई है।
📜 क्या है पूरा मामला?
लोकसभा चुनाव के दौरान 27 अप्रैल 2024 को भिंड के ऊमरी में एक चुनावी सभा आयोजित की गई थी। इस दौरान जीतू पटवारी ने बीएसपी प्रत्याशी देवाशीष जरारिया को लेकर विवादित बयान दिए थे। इस मामले में बसपा नेता अशोक गुप्ता ने 4 मई 2024 को ऊमरी थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। मामला एमपी-एमएलए कोर्ट में पहुँचने के बाद, कोर्ट ने जीतू पटवारी को कई बार समन और जमानती वारंट भेजे, जिन्हें नजरअंदाज करने के कारण अब यह कठोर कदम उठाया गया है।
👮 पुलिस की कार्यप्रणाली पर कोर्ट ने उठाए सवाल
सुनवाई के दौरान जब भिंड पुलिस ने कोर्ट को बताया कि जीतू पटवारी का पता नहीं चल पा रहा है और वे इंदौर से बाहर हैं, तो कोर्ट ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। कोर्ट ने कहा, "जीतू पटवारी पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं और उनके बयान मीडिया में लगातार आ रहे हैं, फिर भी पुलिस को वे नहीं मिल रहे हैं। ऐसा लगता है कि पुलिस आरोपी को संरक्षण दे रही है।"
🚨 एसपी को अल्टीमेटम, अगली सुनवाई 27 जुलाई को
कोर्ट ने भिंड पुलिस अधीक्षक को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे एक विशेष टीम का गठन करें और गिरफ्तारी वारंट को तामील करवाकर अगली पेशी पर आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करें। अब इस मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई 2026 को निर्धारित की गई है।
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)