10वीं की मार्कशीट की जन्मतिथि को कोर्ट ने माना संदिग्ध; पॉक्सो मामले में आरोपी को किया दोषमुक्त

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के एक मामले में आरोपी को दोषमुक्त किया। कोर्ट ने 10वीं की मार्कशीट और उम्र संबंधी साक्ष्यों में विरोधाभास के चलते दी बड़ी राहत।

Jul 02, 2026 - 18:49
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10वीं की मार्कशीट की जन्मतिथि को कोर्ट ने माना संदिग्ध; पॉक्सो मामले में आरोपी को किया दोषमुक्त

जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की युगलपीठ ने एक मामले की सुनवाई के दौरान शिक्षा पद्धति और साक्ष्यों पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस एके सिंह की खंडपीठ ने सवाल उठाया कि यदि किसी बच्चे ने एलकेजी में दाखिला लिया है, तो वह महज 9 साल बाद कक्षा 10वीं कैसे उत्तीर्ण कर सकता है? कोर्ट ने आमतौर पर 12 वर्षों की स्कूली शिक्षा के मानक का हवाला देते हुए 10वीं की मार्कशीट में दर्ज जन्मतिथि को पुख्ता साक्ष्य मानने से इनकार कर दिया।

⚖️ सजा के खिलाफ अपील: क्या थी पूरी घटना?

सिंगरौली के एक व्यक्ति को जिला न्यायालय ने पॉक्सो (POCSO) सहित विभिन्न धाराओं में 20 साल की सजा सुनाई थी। आरोपी ने इस निर्णय को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। बचाव पक्ष का तर्क था कि जिला कोर्ट ने केवल 10वीं की मार्कशीट के आधार पर पीड़िता को नाबालिग माना, जबकि उसकी जन्मतिथि को लेकर पहले से ही विरोधाभास था। पीड़िता के माता-पिता के बयानों में भी विवाह की अवधि और जन्म के समय को लेकर तालमेल नहीं था।

🔍 साक्ष्यों का अभाव और अभियोजन की विफलता

कोर्ट ने पाया कि अभियोजन पक्ष पीड़िता की जन्मतिथि को संतोषजनक ढंग से साबित नहीं कर सका। मेडिकल रिपोर्ट में भी पीड़िता के शरीर पर किसी भी प्रकार की चोट के निशान नहीं पाए गए थे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विरोधाभासी बयानों और मार्कशीट पर संदेह के कारण पीड़िता को नाबालिग नहीं माना जा सकता। खंडपीठ ने यह भी रेखांकित किया कि पीड़िता बालिग थी और अपनी मर्जी से संबंध बनाने के लिए सक्षम थी।

✅ आरोपी को मिली राहत

हाई कोर्ट ने जिला न्यायालय के उस फैसले को निरस्त कर दिया जिसमें आरोपी को 20 साल की सजा दी गई थी। कोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष मामले की गंभीरता को साबित करने में विफल रहा और जन्मतिथि को लेकर प्रस्तुत साक्ष्य भ्रमित करने वाले थे। इस निर्णय के साथ ही आरोपी को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया है।

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