ब्राह्मण समाज पर विवादित टिप्पणी का मामला; IAS संतोष वर्मा के खिलाफ NSA की मांग वाली याचिका खारिज
IAS संतोष वर्मा द्वारा ब्राह्मण समाज पर कथित विवादित टिप्पणी मामला। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने NSA की मांग वाली याचिका खारिज की, कहा- कानून अपना काम करेगा।
जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के खिलाफ ब्राह्मण समाज को लेकर की गई कथित विवादित टिप्पणी के मामले में एक बड़ा निर्णय सुनाया है। हाईकोर्ट की बेंच ने संतोष वर्मा के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत कार्रवाई की मांग करने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि NSA लगाने का अधिकार प्रशासनिक अधिकारियों का विशेषाधिकार है और न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता।
📜 क्या थी याचिका की मांग?
जबलपुर के अधिवक्ता अभिषेक दुबे द्वारा दायर याचिका में कहा गया था कि अजाक्स (AJAKS) के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आईएएस संतोष वर्मा ने ब्राह्मण समाज के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया। याचिकाकर्ता का तर्क था कि उनके बयानों से देशभर में सामाजिक विद्वेष फैला है और यह 'ऑल इंडिया सर्विसेज रूल्स 1968' के नियम 3 का उल्लंघन है। याचिका में आईएएस अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के साथ ही उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरुद्ध करने की मांग की गई थी।
🏛️ न्यायालय का तर्क और आदेश
कार्यवाहक चीफ जस्टिस विवेक रूसिया की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि न्यायालय सरकार या प्रशासनिक अधिकारियों को किसी विशेष कानून (NSA) के तहत कार्रवाई करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी उल्लेख किया कि इस विवाद के संबंध में पहले से ही एफआईआर दर्ज है, इसलिए किसी अतिरिक्त आदेश की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय ने यह टिप्पणी करते हुए कहा कि इस मामले में कानून अपनी प्रक्रिया के अनुसार कार्य करेगा।
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)