इंदौर में भूजल बचाने की अनूठी पहल; वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने पर प्रॉपर्टी टैक्स में मिलेगी 10% छूट
इंदौर नगर निगम की नई पहल: 1500 वर्ग फीट से बड़े मकानों में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग लगाने पर प्रॉपर्टी टैक्स में 10% की छूट। जानें नियम और कैसे मिलेगा लाभ।
इंदौर। जल संकट से जूझ रहे इंदौर में भूजल स्तर को सुधारने के लिए नगर निगम ने एक ऐतिहासिक पहल की है। अब शहर के नागरिक अपने घरों में वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाकर प्रॉपर्टी टैक्स में 10% की सीधी छूट पा सकते हैं। मध्य प्रदेश में किसी नगरीय निकाय द्वारा जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया यह पहला कदम है।
📉 क्रिटिकल जोन में इंदौर का भूजल
शहर के हालात चिंताजनक हैं। पिछले दिनों भीषण गर्मी के दौरान इंदौर में 6,000 से अधिक बोरवेल पूरी तरह सूख गए। शहर के 60% हिस्से में भूजल स्तर 560 फीट से नीचे चला गया है, जिसके कारण इंदौर 'क्रिटिकल जोन' में आ चुका है। भूजल का दोहन 119% तक पहुँच चुका है, जिसे नियंत्रित करने के लिए नगर निगम अब इस नई नीति के जरिए जनता को प्रोत्साहित कर रहा है।
✅ किसे और कैसे मिलेगा छूट का लाभ?
इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं:
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पात्रता: 1500 वर्ग फीट या उससे बड़े आवासीय मकान, व्यावसायिक इमारतें और कॉरपोरेट बिल्डिंग।
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प्रक्रिया: सिस्टम लगाने के बाद नगर निगम का 'बिल्डिंग परमिशन विभाग' स्थल निरीक्षण करेगा। रिपोर्ट सही पाए जाने पर संपत्ति कर खाते में 10% की छूट अपडेट कर दी जाएगी।
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शर्त: महापौर पुष्यमित्र भार्गव के अनुसार, इस छूट का लाभ तभी तक मिलेगा जब तक सिस्टम सतत रूप से संचालित रहेगा। यदि भविष्य में सिस्टम बंद पाया जाता है, तो कर में मिलने वाली यह रियायत तुरंत वापस ले ली जाएगी।
📊 मॉनिटरिंग और भविष्य की राह
नगर निगम द्वारा इस पूरे अभियान की मॉनिटरिंग की जाएगी। प्रशासन को उम्मीद है कि इस आर्थिक प्रोत्साहन के बाद शहर की बड़ी इमारतों और व्यावसायिक परिसरों में तेजी से वॉटर रिचार्जिंग सिस्टम लगेंगे, जिससे आने वाले समय में भूजल स्तर में सुधार होगा और इंदौर सूखे जैसे संकटों से सुरक्षित हो सकेगा।
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