बिना लाइसेंस बेचे प्लाट! छिंदवाड़ा नगर निगम का बड़ा एक्शन, चंदनगांव और सिवनी प्राणमोती की कॉलोनियां अवैध

छिंदवाड़ा नगर निगम ने बिना RERA रजिस्ट्रेशन, डायवर्शन और लाइसेंस के विकसित की जा रही चंदनगांव और सिवनी प्राणमोती की 2 कॉलोनियों को अवैध घोषित कर FIR दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। प्लाट खरीदने से पहले दस्तावेज जांचने की अपील।

Jul 24, 2026 - 12:48
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बिना लाइसेंस बेचे प्लाट! छिंदवाड़ा नगर निगम का बड़ा एक्शन, चंदनगांव और सिवनी प्राणमोती की कॉलोनियां अवैध

छिंदवाड़ा। अपने सपनों का आशियाना बनाने के लिए लोग जीवनभर की मेहनत की कमाई लगा देते हैं, लेकिन जरा सी लापरवाही से लोग फर्जीवाड़े का शिकार हो जाते हैं. ऐसे ही अनाधिकृत रूप से मकान और प्लाट बेचने वालों के खिलाफ छिंदवाड़ा नगर निगम प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है.

नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा सीमा के अंतर्गत बिना किसी सक्षम अनुमति के अवैध कॉलोनियां बनाकर भूखंड बेचने वाले दो भू-स्वामियों पर शिकंजा कसते हुए उनकी कॉलोनियों को अवैध घोषित कर दिया गया है. साथ ही दोनों के खिलाफ पुलिस थाने में आपराधिक मामला दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

छिंदवाड़ा नगर निगम कमिश्नर चंद्र प्रकाश राय ने बताया कि सीमा क्षेत्र में बिना किसी वैध अनुमति के प्लाटों की बिक्री कर अवैध कॉलोनियां काटने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है.

चंदनगांव और मौजा सिवनी प्राणमोती में दो भू-स्वामियों द्वारा बिना भूमि डायवर्शन, बिना RERA रजिस्ट्रेशन और बिना कॉलोनाइजर लाइसेंस के कॉलोनियां बनाई जा रही थीं. जांच के बाद दोनों स्थानों पर बड़ी दंडात्मक कार्रवाई करते हुए कॉलोनियों को तत्काल प्रभाव से अवैध घोषित कर दिया गया है.

  • चंदनगांव मामला: भू-स्वामी रघुनाथ पिता तिमाजी पाटनकर द्वारा खसरा नंबर 14/3/1/1/1/1/1 (रकबा 0.1700 हेक्टेयर) भूमि पर बिना विकास अनुमति के छोटे-छोटे भूखंड काटकर अनाधिकृत रूप से बेचे गए.

  • सिवनी प्राणमोती मामला: भू-स्वामी पूरन सिंह पिता शिव सिंह द्वारा खसरा नंबर 172/4/1/1/1/1/1/1 (रकबा 0.1430 हेक्टेयर) भूमि पर नियमों को ताक पर रखकर अवैध कॉलोनी का निर्माण व विक्रय किया गया.

राजस्व निरीक्षक मंडल और मौजा पटवारी के संयुक्त जांच दल के प्रतिवेदन और पंचनामे के आधार पर दोनों भू-स्वामियों को नगर निगम द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था.

हालांकि, दोनों ही मालिकों द्वारा निर्धारित समय सीमा में कोई संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. इसके बाद मध्य प्रदेश नगरपालिका (कॉलोनी विकास नियम 2021) के प्रावधानों के तहत कार्रवाई करते हुए दोनों कॉलोनियों को अवैध घोषित किया गया और संबंधितों के विरुद्ध पुलिस थाने में FIR दर्ज कराने की वैधानिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.

कार्रवाई और कॉलोनियों से जुड़े मुख्य विवरणों का ब्योरा नीचे दी गई तालिका में देखा जा सकता है:

विवरण / मापदंड चंदनगांव प्रकरण सिवनी प्राणमोती प्रकरण
भू-स्वामी का नाम रघुनाथ पिता तिमाजी पाटनकर पूरन सिंह पिता शिव सिंह
खसरा नंबर व रकबा 14/3/1/1/1/1/1 (0.1700 हेक्टेयर) 172/4/1/1/1/1/1/1 (0.1430 हेक्टेयर)
उल्लंघन बिना डायवर्शन, बिना RERA व लाइसेंस बिना डायवर्शन, बिना RERA व लाइसेंस
प्रशासनिक कार्रवाई कॉलोनी अवैध घोषित, FIR के आदेश कॉलोनी अवैध घोषित, FIR के आदेश
कानूनी प्रावधान MP नगरपालिका (कॉलोनी विकास नियम 2021) MP नगरपालिका (कॉलोनी विकास नियम 2021)

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