झाबुआ मथियास भूरिया जिला बदर पार्टी ने भी किया निष्कासित,जानिए क्यों है चर्चा मे

मथियास भूरिया जिला बदर

Sep 12, 2024 - 23:48
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झाबुआ मथियास भूरिया जिला बदर पार्टी ने भी किया निष्कासित,जानिए क्यों है चर्चा मे

झाबुआ  मथियास भूरिया जिला बदर पार्टी ने भी किया निष्कासित जिले भर में मथियास को लेकर चर्चा जोरों पर 

झाबुआ (जावेद खान )आज पूरा दीन कांग्रेस के नेता मथियास भूरिया को लेकर राजनीति गरमा गरम रही दरअसल मामला ग्राम दोतड़ के रहने वाले आदिवासी कांग्रेस के नेता मथियास को लेकर पूरा दिन राजनीति गरमाती रही मथियास हमेशा आदिवासी समुदाय के लिए जल जंगल ज़मीन के लिए लड़ाई लड़ते रहें हैं 

प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक पहले गिरफ्तार व जिला बदर 

वही आज भी मथियास ने खनिज विभाग द्वारा ज़मीन अधिग्रहण के मामले को लेकर प्रशासन के ख़िलाफ़ झाबुआ गोपाल मंदिर पर 11 बजे प्रेस कांफ्रेंस रखी थी उसके पहले ही पुलिस ने मथियास को अरेस्ट कर लिया और ज़िले में शांति व्यवस्था न बिगड़े इसलिए उसे ज़िले की सीमावर्ती क्षेत्रों से बाहर रहने के लिए ज़िला बदर का आदेश जारी कर दिया गया।

  कांग्रेस पार्टी ने भी किया निष्कासित  

जैसे ही मथियास को पुलिस ने हिरासत में लिया उसके तुरंत बाद ही कांग्रेस ने भी अपनी पार्टी के दो नेता मथियास भूरिया ओर विजय डामोर को तत्काल कांग्रेस पार्टी की सदस्य्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। 

जानिए किस नियम के तहद किया जिला बदर 

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नेहा मीना ने लोक व्यवस्था एवं जनसाधारण के हित में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये आदतन अपराधी मथियास पिता कालु भूरिया, उम्र-47 वर्ष, निवासी दोतड, थाना रानापुर को जिला बदर किए जाने का आदेश दिया गया। जिला दण्डाधिकारी द्वारा यह कार्यवाही मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 5 (क) व (ख) के अतर्गत पुलिस अधीक्षक श्री पद्म विलोचन शुक्ल के प्रतिवेदन के पश्चात की गयी। 

पुलिस अधीक्षक जिला झाबुआ द्वारा अनावेदक मथियास पिता कालु भूरिया, उम्र-47 वर्ष, निवासी दोतड, थाना रानापुर के विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क,ख) अंतर्गत प्रतिवेदन प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि अनावेदक आपराधिक प्रवृत्ति का होकर इसके विरुद्ध थाना रानापुर एवं थाना झाबुआ में आबकारी एक्ट अपहरण, मारपीट, बलवा, अवैध वसूली, वाहन दुर्घटना एवं शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने के प्रकरण दर्ज है। अनावेदक के कृत्य से रानापुर कस्बे एवं झाबुआ कस्बे का शांतिपूर्ण वातावरण भंग होकर लोक व्यवस्था, लोक परिशांति भग हो रही है। जिससे आम आदमी जनमानस के बीच हमेशा भय बना रहता है। 

 24 घंटे के भीतर झाबुआ और सीमावर्ती जिलों से जाना होगा बाहर 

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा बताया गया कि आदतन अपराधी पर विभिन्न थानों में विभिन्न अपराधों के मामले पंजीबद्ध है और इसकी आपराधिक, असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लोक व्यवस्था एवं जनसाधारण के हित में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये आदेश दिया गया कि वह इस आदेश प्राप्त होने के 24 घण्टे के अन्दर झाबुआ जिले की राजस्व सीमा व इस जिले के समीपवर्ती जिले धार, रतलाम, अलीराजपुर, खरगोन एवं बडवानी की राजस्व सीमाओं से 06 (छ:) माह की कालावधि के लिये बाहर चला जाए।

 न्यायालय में प्रकरण मे पेशी लिए थाना प्रभारी को देना होगी लिखित में सूचना 

उक्त अवधि में इस न्यायालय की लिखित अवधि के बिना उल्लेखित क्षेत्र में प्रवेश न करें। यदि अनावेदक के विरूद्ध कोई प्रकरण झाबुआ जिले में स्थित किसी माननीय दाण्डिक न्यायालय में चल रहा हो तो वह नियत पेशी पर उपस्थित हो सकेगा परन्तु इसके पूर्व अनावेदक को संबंधित थाना प्रभारी को लिखित में सूचना देना होगी। 

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