बड़वानी चाइनीस मांझे पर जिले भर मे प्रतिबंध पुलिस ने करी चेकिंग दी समझाइस
चाइनीस माँझे पर लगाया गया है प्रतिबंध

पतंग उड़ाने के लिए चायनीज मांझा (धागा) बेचने व नायलॉन के धागे से पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध थाना नागलवाड़ी पुलिस ने चायनीज मांझा विक्रय करने वाली दुकानों की चेकिंग की।
जिला कलेक्टर बड़वानी, श्री डॉ. राहुल हरिदास फटिंग ने बड़वानी जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में चाइना के नायलॉन धागे (चायनीज मांझा) के निर्माण और विक्रय पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। आदेश को तत्काल प्रभाव और सख्ती से लागू करने के लिए पुलिस अधीक्षक, श्री जगदीश डावर ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है कि अपने-अपने थाना क्षेत्रों में चेकिंग करें। यदि कोई दुकानदार या व्यक्ति चाइना के नायलॉन धागे (चायनीज मांझा) का निर्माण या विक्रय करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाए।
इंसान और पक्षियों के लिए घातक है चाइनीस धागा
यह धागा केवल इंसानों के लिए ही नहीं, बल्कि पक्षियों के लिए भी बेहद खतरनाक है। इस धागे के कारण गंभीर दुर्घटनाएं हो सकती हैं और कई जानें जा चुकी हैं। नायलॉन का यह धागा हाथ, पैर और गर्दन को भी गंभीर रूप से घायल कर सकता है। इसी आदेश के अनुपालन में, थाना प्रभारी माधवसिंह ठाकुर ने चौकी प्रभारी ओझर, सउनि अनिल दसौधी और प्रधान आरक्षक सूरज के साथ ओझर क्षेत्र में चेकिंग के दौरान व्यापारियों को सख्त हिदायत दी। यदि चाइना की डोर की खरीदी-बिक्री के मामले सामने आते हैं, तो ऐसी स्थिति में गंभीर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस और प्रशासन सतत निगरानी बनाए हुए हैं।
पुलिस द्वारा आम जनता अभिभावक से की गई अपील
पुलिस द्वारा आम जनता और अभिभावकों से अपील की गई है कि वे अपने बच्चों का ध्यान रखें और सुनिश्चित करें कि वे चाइना की डोर का उपयोग न करें। आपका शौक किसी के लिए सजा या परेशानी न बने। यदि कोई व्यक्ति चाइना की डोर की खरीदी-बिक्री करता है, तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें।
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