डॉग मालिक को कोर्ट का सबक; लापरवाही बरतने पर मिली सजा और जुर्माना, पढ़ें कोर्ट का फैसला
जबलपुर में पालतू डॉग द्वारा बच्चे को काटने पर मालिक को कोर्ट ने सुनाई सजा। नेशनल हेल्थ मिशन की रिपोर्ट में रतलाम डॉग बाइट्स के मामले में शीर्ष पर।
जबलपुर। सिविल लाइन क्षेत्र स्थित कौशल्या अपार्टमेंट के पास एक पालतू डॉग द्वारा 8 वर्षीय मासूम को काटने के मामले में जेएमएफसी (JMFC) दीप्ती चौहान ने आरोपी मालिक गैविन डिसूजा को दोषी करार दिया है। घटना 27 अक्टूबर 2020 की है, जब सलीम रहमान का बेटा मोटरसाइकिल के पीछे आ रहा था और पड़ोसी के डॉग ने उस पर हमला कर दिया। शिकायत करने पर आरोपी ने पीड़ित के साथ गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी थी। अदालत ने धारा 289 (जानवर के संबंध में लापरवाही) के तहत आरोपी को कोर्ट उठने तक के कारावास और 1,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
📊 नेशनल हेल्थ मिशन की रिपोर्ट: रतलाम टॉप पर
डॉग बाइट्स (Dog Bites) के बढ़ते मामलों पर नेशनल हेल्थ मिशन (NHM) ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है। राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम के तहत हुए इस सर्वे में इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन और रतलाम जैसे प्रमुख शहरों को शामिल किया गया था।
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रतलाम: डॉग बाइट्स के मामले में प्रदेश में पहले स्थान पर है।
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उज्जैन: दूसरे स्थान पर स्थित है।
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भोपाल: सर्वे के अनुसार भोपाल का छठा स्थान है।
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इंदौर: यदि आबादी के अनुपात को हटा दिया जाए, तो सर्वाधिक मामले इंदौर में दर्ज किए गए हैं।
यह रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि प्रदेश में पालतू और आवारा कुत्तों के काटने की बढ़ती समस्या एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बनी हुई है, जिसके लिए प्रशासन और नागरिकों दोनों को अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है।
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