चेक बाउंस मामले में अभिनेता राजपाल यादव को झटका; दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनाई 3 महीने की जेल
बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को दिल्ली हाई कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में 3 महीने की जेल की सजा सुनाई। समझौते के वादे पूरे न करने पर कोर्ट ने लिया कड़ा एक्शन।
दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव की कानूनी मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को एक पुराने चेक बाउंस मामले में सुनवाई करते हुए अभिनेता को तीन महीने के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायमूर्ति स्वर्णा कांता शर्मा की एकल पीठ ने 'एमएस मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड' द्वारा दायर याचिका पर यह कड़ा फैसला सुनाया।
🤝 समझौते के वादों पर खरे नहीं उतरे अभिनेता
अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि अभिनेता को अपना बकाया कर्ज चुकाने और मामले को आपसी सहमति से सुलझाने के लिए बार-बार पर्याप्त अवसर दिए गए थे। राजपाल यादव ने कोर्ट के समक्ष कई बार रकम चुकाने का आश्वासन दिया और 2.5 करोड़ रुपये की राशि को किस्तों में अदा करने की मोहलत भी मांगी थी। हालांकि, बार-बार वादे करने के बावजूद वे अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने में विफल रहे।
🚫 कोर्ट की रियायत खत्म, अब भुगतनी होगी सजा
गौरतलब है कि मई 2024 में निचली सत्र अदालत ने अभिनेता को इस मामले में 6 महीने की जेल सुनाई थी। उस समय हाई कोर्ट ने अभिनेता के कानूनी दल के भरोसे पर सजा पर अंतरिम रोक लगा दी थी, ताकि दोनों पक्ष विवाद को सुलझा सकें। मामले को मध्यस्थता केंद्र (मेडिएशन सेंटर) भी भेजा गया था, लेकिन ठोस भुगतान न होने के कारण हाई कोर्ट ने अब रियायतें खत्म करते हुए अभिनेता को तीन महीने की जेल भेजने का फैसला सुनाया है।
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