इंदौर: NEET-UG 2025 को लेकर बड़ा फैसला, हाईकोर्ट ने परिणाम पर लगाई रोक

इंदौर:- NEET-UG 2025 परीक्षा को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने परीक्षा परिणाम जारी करने पर अंतरिम रोक लगाते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को निर्देश दिए हैं कि अगली सुनवाई तक रिजल्ट घोषित न किया जाए। कोर्ट का यह आदेश उस याचिका पर आया है जिसमें परीक्षा के दौरान बिजली गुल होने की शिकायत की गई थी।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि इंदौर के 12 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर बिजली बाधित हो गई थी, जिससे परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र हल करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस दौरान न तो जनरेटर चालू किए गए और न ही समय की भरपाई की गई, जिससे छात्रों का नुकसान हुआ।
कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए एमपीईबी, NTA, परीक्षा केंद्र संचालकों और भारत सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि तकनीकी खामियों और प्रशासनिक लापरवाही के कारण हजारों छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ गया है।
हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस स्थिति पर चिंता जताते हुए निष्पक्ष जांच की आवश्यकता बताई है। अब लाखों छात्र इस मामले में अगली सुनवाई और अदालत के फैसले का इंतजार कर रहे हैं।
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