Indian Railway New Rules 2026: ट्रेनों में अब धूम्रपान और गंदगी फैलाना पड़ेगा महंगा, रेलवे ने बढ़ाया भारी जुर्माना
रेलवे ने बढ़ाया जुर्माना! ट्रेनों और स्टेशन परिसर में धूम्रपान, बिना टिकट यात्रा और महिलाओं के डिब्बे में अनधिकृत प्रवेश पर अब देना होगा भारी दंड।
भोपाल। भारतीय रेल ने यात्रियों को सुरक्षित, स्वच्छ और अनुशासित वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से एक बड़ी पहल की है। 'जन विश्वास (संशोधन उपबंध) अधिनियम 2026' के तहत 'रेलवे अधिनियम 1989' की विभिन्न धाराओं में संशोधन किए गए हैं। पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, ये नए नियम 20 जून 2026 से तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। रेलवे ने अब विभिन्न उल्लंघनों पर दंड की राशि में भारी वृद्धि कर दी है।
🚬 धूम्रपान और गंदगी फैलाना हुआ महंगा
अब ट्रेनों या रेलवे परिसर में धूम्रपान करना आपकी जेब पर भारी पड़ेगा। नए नियमों के अनुसार, उल्लंघन करने पर सीधे 2,000 रुपये का दंड होगा, जो मामला बढ़ने पर 5,000 रुपये तक जा सकता है। वहीं, रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या गंदगी फैलाने पर जुर्माना 1,000 से बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दिया गया है। भुगतान न करने पर कोर्ट इसे 3,000 रुपये तक भी बढ़ा सकता है।
🎫 बिना टिकट यात्रा और महिला कोच में अवैध प्रवेश
बिना टिकट यात्रा करने पर न्यूनतम अतिरिक्त प्रभार 250 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा, महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बे या वेटिंग रूम में पुरुष यात्रियों के अनधिकृत प्रवेश पर 2,500 रुपये का भारी दंड लगाया जाएगा। यदि कोई यात्री दूसरे के नाम के टिकट पर यात्रा करता है, तो उसका टिकट जब्त कर लिया जाएगा और किराये के बराबर अतिरिक्त शुल्क या न्यूनतम 500 रुपये का जुर्माना देना होगा।
⚖️ उपद्रव और ड्यूटी में बाधा पर सख्त कार्रवाई
रेलवे परिसर में नशे की हालत में अभद्र व्यवहार या यात्रियों को परेशान करने पर 1,000 रुपये का जुर्माना होगा। बार-बार ऐसा करने पर 5,000 रुपये जुर्माना या 6 महीने की जेल हो सकती है। इसके अलावा, रेलवे कर्मचारियों के काम में बाधा डालने पर 2,500 रुपये तक जुर्माना या 3 महीने की जेल का प्रावधान किया गया है।
⚠️ सबसे बड़ा जुर्माना: खतरनाक वस्तुओं पर 10,000 का दंड
ट्रेन या स्टेशन पर आपत्तिजनक और खतरनाक वस्तुएं ले जाने पर न्यूनतम 10,000 रुपये का भारी-भरकम दंड लगेगा। इसके साथ ही, वस्तु से हुए नुकसान की भरपाई भी संबंधित यात्री को करनी होगी। भोपाल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया ने सभी यात्रियों से अपील की है कि वे स्वच्छ और अनुशासित यात्रा के लिए इन नए नियमों का सख्ती से पालन करें।
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