मध्यप्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, अतिथि शिक्षकों को मिलेगा 50% आरक्षण

भोपाल:- नए साल की शुरुआत से पहले मध्यप्रदेश सरकार ने अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने शिक्षा भर्ती में अतिथि शिक्षकों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है। इसके लिए मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा, सेवा शर्ते एवं भर्ती नियम, 2018 में संशोधन करते हुए अधिसूचना जारी कर दी गई है। नए नियमों के तहत, जिन शिक्षकों ने न्यूनतम तीन शैक्षणिक सत्रों और 200 दिवस तक शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में सेवाएं दी हैं, वे इस आरक्षण का लाभ उठा सकेंगे। यह फैसला लंबे समय से अतिथि शिक्षकों द्वारा की जा रही आरक्षण की मांग को पूरा करता है।
क्या हैं नए नियम?
50% आरक्षण:- शिक्षा भर्ती में अतिथि शिक्षकों के लिए कुल पदों का 50 प्रतिशत आरक्षित होगा।
योग्यता:- न्यूनतम तीन सत्रों और 200 दिनों तक शासकीय विद्यालयों में सेवाएं दी होनी चाहिए।
रिक्त पदों की पूर्ति:- यदि आरक्षित पदों पर योग्य अतिथि शिक्षक उपलब्ध नहीं होते हैं, तो रिक्त पद अन्य पात्र अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे।
यह कदम हजारों अतिथि शिक्षकों के लिए नए अवसर लेकर आया है, जो वर्षों से नियमित भर्ती में आरक्षण की मांग कर रहे थे। अब इस संशोधन के बाद, उन्हें स्थायी रोजगार का मौका मिल सकेगा। मध्यप्रदेश सरकार ने इस निर्णय को अमल में लाने के लिए राजपत्र में अधिसूचना जारी कर दी है। यह संशोधन राज्य में शिक्षा व्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगा और शिक्षकों की मांगों को पूरा करेगा। अतिथि शिक्षकों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे उनकी मेहनत और संघर्ष का परिणाम बताया है। अब देखना होगा कि यह नीति राज्य में शिक्षा के स्तर को कैसे सुधारती है।
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