सेंधवा व्यावसायिक या अन्य उपयोग में नहीं लिए जा सकेंगे बेसमेंट, एक माह का दिया समय, नहीं तो तोड़ा जाएगा अतिक्रमण

सेंधवा नगर पालिका

Aug 30, 2024 - 23:43
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सेंधवा  व्यावसायिक या अन्य उपयोग में नहीं लिए जा सकेंगे बेसमेंट, एक माह का दिया समय, नहीं तो तोड़ा जाएगा अतिक्रमण

सेंधवा व्यावसायिक या अन्य उपयोग में नहीं लिया जा सकेंगे बेसमेंट, नगर पालिका दे रही नोटिस, सिर्फ पार्किंग में उपयोग हो बेसमेंट 

नगर पालिका द्वारा जिन्ह लोगो ने अपने भवन में तलघर ( बेसमेंट) बनाकर व्यवसायिक या अन्य कार्य में उपयोग किया जा रहा है उन्हे निर्देशित किया गया है की भवन का तलघर बेसमेंट को पार्किंग के रूप में ही उपयोग करे अन्य कार्य में इसका उपयोग किया जाना प्रावधानों के विपरीत होकर अवैधानिक है । 

 सिर्फ पार्किंग के लिए हो बेसमेंट का उपयोग 

नगर पालिका प्राप्त जानकारी अनुसार नगर में एक सर्वे के अनुसार 48 बेसमेंट (तलघर) बने हुए है । जिनका उपयोग पार्किंग में नही होकर अन्य कार्य में किया जा रहा है जो मप्र भूमि विकास नियम के प्रावधानों के विपरीत होकर अवैधानिक है। जिसके लिए नगर पालिका आरक्षित पार्किंग में किए गए अवैध निर्माण व अवैध रूप से अधिभोग को बिना सूचना दिए हटाया जा सकता है । सीएमओ मधु चौधरी ने बताया की नगर में कई भवनों में बेसमेंट (तलघर) बने हुए है जिनका उपयोग व्यवसायिक रूप में या अन्य रूप में किया जा रहा है जो न्याय संगत नहीं है उक्त बेसमेंट की अनुमति वाहनों की पार्किंग हेतु प्रदान की गई थी किंतु उसका उपयोग पार्किंग में नही होकर व्यवसायिक रूप या अन्य किसी रूप में होने से वाहनों को सड़क पर पार्क किया जा रहा है जिससे नगर की यातायात व आवागमन की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है । इस लिए जनहित में इसे भवन स्वामियों, अधिभोगक्ताओ को सूचित किया जाता है की वे एक माह में व्यवसाहिक या अन्य उपयोग में लाए जाने वाले कार्य को बंद कर बेसमेंट का जिस उपयोग के लिए अनुमति ली गई है उसका उपयोग करें अन्यथा नपा द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के बेसमेंट में अवेध निर्माण व अतिक्रमण को हटा दिया जाएगा । नपा उपयंत्री सचिन अलूने ने जानकारी देते हुए बताया की नगर में 48 भवनों में बेसमेंट बने हुए हैं जिनको नपा द्वारा नोटिस देकर बेसमेंट की अनुमति के साथ इसका उपयोग किस कार्य में लिया जाने के संबंध में व बेसमेंट में वाहनों की पार्किंग रखने संबंधी नोटिस दिया जा रहा है ।

 एक माह का दिया गया समय  

 नोटिस में मालिको को 1 माह का समय दिया गया है । इसके पश्चात नपा बिना किसी सूचना के बेसमेंट में किए गए अवैध निर्माण व अतिक्रमण को हटा दिया जाएगा ।

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