एमपी पुलिस के कार्यवाहक अधिकारी अगले आदेश तक रहेंगे यथावत; विशेष डीजी आदर्श कटियार ने दी मंजूरी
मध्य प्रदेश सरकार ने नियमित पदोन्नति न पाने वाले कार्यवाहक पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। वे अगले आदेश तक अपने वर्तमान पद पर कार्य करते रहेंगे।
भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यवाहक (स्थानापन्न) पदों पर कार्यरत अधिकारी-कर्मचारियों को एक बड़ी राहत दी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऐसे अधिकारी और कर्मचारी, जो लंबे समय से कार्यवाहक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे लेकिन हालिया नियमित पदोन्नति प्रक्रिया में जगह नहीं बना पाए हैं, उन्हें फिलहाल उनके कार्यवाहक पद से हटाया नहीं जाएगा। इस संवेदनशील फैसले से उन सैकड़ों कर्मचारियों में बनी अनिश्चितता और मानसिक तनाव समाप्त होने की उम्मीद है, जो पदोन्नति सूची में नाम न होने के कारण अपने पदावनत (मूल पद पर लौटने) होने की आशंका से परेशान थे।
📋 यथावत कार्य करते रहेंगे अधिकारी: पुलिस मुख्यालय ने संशय दूर कर प्रशासनिक व्यवस्था को दी निरंतरता
विशेष रूप से पुलिस विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों के लिए यह निर्णय किसी बड़े वरदान से कम नहीं है। सरकार के इस कदम को प्रशासनिक व्यवस्था में निरंतरता बनाए रखने और जमीनी स्तर पर विभागीय कार्यों को बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से चलाने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यदि इन अनुभवी अधिकारियों को अचानक उनके कार्यवाहक पदों से हटाकर मूल पदों पर वापस भेजा जाता, तो थानों और जिला स्तर पर कानून-व्यवस्था की प्रशासनिक कड़ियां प्रभावित हो सकती थीं। अब सभी संबंधित अधिकारी अपने वर्तमान कार्यवाहक पदों पर पूर्व की तरह ही दृढ़ता से जिम्मेदारी निभाते रहेंगे।
🎖️ पीएचक्यू का स्पष्टीकरण: विशेष पुलिस महानिदेशक आदर्श कटियार ने जारी किया आधिकारिक आदेश
मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय (PHQ) ने इस संबंध में चल रहे सभी संशयों पर विराम लगाते हुए आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जो पुलिस अधिकारी और कर्मचारी नियमित पदोन्नति की कानूनी प्रक्रिया के तहत प्रमोट नहीं हो पाए हैं, वे आगामी आदेश तक अपने वर्तमान कार्यवाहक पदों पर ही तैनात रहेंगे। इस संबंध में विशेष पुलिस महानिदेशक (प्रशासन) आदर्श कटियार ने पुलिस महानिदेशक (DGP) की अंतिम स्वीकृति मिलने के बाद 13 जुलाई 2026 को यह राहतकारी आदेश जारी किया है।
👔 वर्दी का रहेगा अधिकार: वरिष्ठता या अतिरिक्त वेतन का दावा नहीं, लेकिन धारण कर सकेंगे उच्च पद की पोशाक
पुलिस मुख्यालय भोपाल से जारी इस विस्तृत निर्देश पत्र के अनुसार, यह पूरी व्यवस्था मध्य प्रदेश पुलिस विनियम (MP Police Regulation) के पैरा-72 और जनरल ऑर्डर ऑफ पुलिस (G.O.P.) क्रमांक 148/2021 के प्रावधानों के अंतर्गत लागू की गई है। इसके तहत कुछ विधिक शर्तें भी स्पष्ट की गई हैं:
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वेतन और वरिष्ठता: कार्यवाहक पद पर बने रहने वाले ये अधिकारी उच्च पद की वरिष्ठता (Seniority) या अतिरिक्त वेतनमान (Scale) का कानूनी दावा नहीं कर सकेंगे।
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वर्दी का अधिकार: हालांकि, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए यह छूट दी गई है कि जब तक वे इस कार्यवाहक पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तब तक उन्हें उस उच्च पद की गरिमा और उसकी निर्धारित वर्दी धारण करने का पूरा अधिकार रहेगा।
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