अक्षय कांति बम की मुश्किलें बढ़ीं, 17 साल पुराने मामले में कोर्ट ने आरोप तय किए, अब नियमित सुनवाई होगी

Mar 20, 2025 - 19:51
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अक्षय कांति बम की मुश्किलें बढ़ीं, 17 साल पुराने मामले में कोर्ट ने आरोप तय किए, अब नियमित सुनवाई होगी

इंदौर:- कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए अक्षय कांति बम की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। इंदौर की जिला कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज 307 के मामले में आरोप तय कर दिए हैं। अब इस मामले की नियमित सुनवाई होगी।

मामला करीब 17 साल पुराना है। घटना इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र के निपानिया की है, जहां फरियादी यूनुस पटेल की जमीन पर अक्षय बम और उनके पिता कांति बम ने अपने साथियों के साथ मिलकर हमला किया था। इस घटना के बाद पुलिस ने अक्षय बम और उनके पिता सहित अन्य लोगों पर मारपीट और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया था, लेकिन धारा 307 जैसी गंभीर धारा में मामला दर्ज नहीं किया गया था।

फरियादी यूनुस पटेल ने वर्ष 2024 में इंदौर की जिला कोर्ट में इस मामले को फिर से उठाया। कोर्ट ने पूरे मामले में 307 की धारा जोड़ने के निर्देश पुलिस को दिए थे। पुलिस ने कोर्ट के निर्देश के बाद अक्षय बम और उनके पिता के खिलाफ धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया। इसके बाद कोर्ट ने अक्षय बम और उनके पिता के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया था, लेकिन इंदौर हाई कोर्ट ने इस पर स्टे दे दिया था।

इंदौर की जिला कोर्ट में इस मामले की लगातार सुनवाई चल रही थी। फरियादी के वकील द्वारा अदालत में पेश किए गए तर्कों को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने अक्षय बम और उनके पिता पर लगे आरोपों को तय कर दिया है। अब इस मामले में नियमित रूप से सुनवाई होगी।

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