Jabalpur High Court: विधायक संजय पाठक के खिलाफ मानहानि मामला, हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब
विधायक संजय पाठक पर मानहानि का आरोप। आर्म्स डीलर नाजिम खान की याचिका पर जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य शासन से माँगा जवाब। 6 जुलाई को होगी अगली सुनवाई।
जबलपुर। भाजपा विधायक संजय पाठक द्वारा दिए गए कथित मानहानिकारक बयानों के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने कटनी के आर्म्स डीलर नाजिम खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य शासन को निर्देशित किया है कि वे इस शिकायत पर अब तक की गई कार्रवाई का विवरण प्रस्तुत करें। मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को निर्धारित की गई है।
🚫 आरोपों का खंडन: याचिकाकर्ता ने मांगी कानूनी कार्रवाई
याचिकाकर्ता नाजिम खान का आरोप है कि विधायक संजय पाठक ने सार्वजनिक मंचों से उन पर निराधार आरोप लगाए हैं। याचिका में उल्लेख किया गया है कि विधायक ने उनके स्टॉक से 14,000 कारतूस गायब होने, अवैध हथियारों की बिक्री और अपराधियों को शस्त्र लाइसेंस दिलवाने जैसे गंभीर दावे किए थे। नाजिम खान का कहना है कि ये सभी बयान झूठे और उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने वाले हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस और प्रशासन में शिकायत करने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई या एफआईआर दर्ज नहीं की गई, जिसके कारण उन्हें हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी।
🏛️ न्यायिक प्रक्रिया और चर्चा का विषय
यह मामला न केवल कानूनी बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने इसे विचारणीय मानते हुए शासन से पक्ष रखने को कहा है। गौरतलब है कि संजय पाठक से जुड़े मामलों में न्यायिक पारदर्शिता बनाए रखने के लिए हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा पहले भी दो बार खुद को सुनवाई से अलग कर चुके हैं। सितंबर 2025 में भी उन्होंने विधायक द्वारा फोन पर संपर्क करने के प्रयास का हवाला देते हुए सुनवाई से दूरी बना ली थी।
🔍 अब 6 जुलाई को स्पष्ट होगा भविष्य
छह जुलाई को होने वाली सुनवाई महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें राज्य शासन को यह स्पष्ट करना होगा कि इस मामले में अभी तक क्या जांच हुई और पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की। याचिकाकर्ता अब न्याय की उम्मीद लगाए हुए है, जबकि राजनीतिक जगत की निगाहें इस कानूनी लड़ाई के नतीजों पर टिकी हैं।
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