बड़वानी जनसुनवाई में आये 51 आवेदन किसी ने राशन दुकान की करी शिकायत तो किसी ने कुए के भुगतान के करी मांग

बड़वानी जनसुनवाई

Aug 6, 2024 - 21:42
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बड़वानी जनसुनवाई में आये  51 आवेदन किसी ने राशन दुकान की करी शिकायत तो किसी ने कुए के भुगतान के करी मांग

बड़वानी जनसुनवाई में आये 51 आवेदन कोई राशन दुकान की शिकायत लेकर तो किसी ने कुएं की भुगतान के करी मांग 

बड़वानी 06 अगस्त 2024/मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय बड़वानी में आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर डॉ. राहुल फटिंग सहित अपर कलेक्टर श्री केके मालवीय, संयुक्त कलेक्टर श्री सोहन कनाश ने 51 आवेदकों को व्यक्तिगत रूप से सुना तथा आवेदनों के निराकरण करने हेतु संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया। 

राशन दुकान संचालक के विरूद्ध की जाये कार्यवाही

 जनसुनवाई में ग्राम चिलारिया के समस्त ग्रामीणों ने आवेदन देकर बताया कि उनके ग्राम की राशन दुकान पार्वती जल ग्रहण स्व सहायता समूह के द्वारा संचालित की जाती है। जिसकी संचालक श्रीमती पार्वती वास्कले राशन दुकान का संचालन करने नही आती है, उनके स्थान पर दुकान का संचालन मन्जया पिता कमल व अन्य लोगों के द्वारा किया जाता है। उनके द्वारा समस्त ग्रामीणों को राशन में दर्ज सदस्य संख्या से कम राशन प्रदान किया जाता है तथा 2 से 3 माह बाद 1 माह का राशन प्रदान किया जाता है। राशन दुकान संचालक से इस संबंध में जब बात की जाती है तो उनके द्वारा ग्रामीणों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। ग्राम में मोबाईल नेटवर्क की सुविधा होने के बावजूद भी राशन दुकान का संचालन आफलाईन किया जाकर राशन की कालाबाजारी की जाती है। अतः दुकान का संचालन कर रहे समूह के विरूद्ध कार्यवाही की जाकर दुकान का संचालन अन्य व्यक्ति को दिया जाये। इस पर जनसुनवाई कर रहे कलेक्टर ने जिला खाद्य अधिकारी को आवेदन भेजकर जांच एवं निराकरण करने के निर्देश दिये। 

कुआं निर्माण का भुगतान नही हुआ प्राप्त

 जनसुनवाई में ग्राम डोंगरगांव निवासी श्री सरपिया पिता तिरला ने आवेदन देकर बताया कि उनके द्वारा कुआं निर्माण कार्य पूर्ण करने के बाद भी ग्राम पंचायत डोंगरगांव के द्वारा उनके कुआं निर्माण कार्य का भुगतान नही किया गया है। 

 इस पर जनसुनवाई कर रहे अपर कलेक्टर श्री केके मालवीय ने आवेदन को सीईओ पाटी को भेजकर निराकरण करने हेतु निर्देशित किया।  

दिलवाई जाये आर्थिक सहायता 

 जनसुनवाई में ग्राम धनोरा निवासी श्री जीवन यादव ने आवेदन देकर बताया कि उनके 18 वर्षीय पुत्र की मृत्यु 21 जुलाई 2024 को मृत्यु अप्राकृतिक कारणों से हो गई है। उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होकर वे भूमिहीन है। अतः उन्हे शासन से आर्थिक सहायता दिलवाई जाये। 

 इस पर जनसुनवाई कर रहे संयुक्त कलेक्टर ने आवेदन को तहसीलदार बड़वानी को भेजकर आरबीसी 6(4) के अंतर्गत आर्थिक सहायता देने हेतु निर्देशित किया।

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